उत्तराखंड महिला आरक्षण का भविष्य क्या होगा?

  • 2022
  • 11:12

हाल ही में नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के उस शासनादेश पर रोक लगा दी है जिसके तहत प्रदेश की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा था. ये रोक अन्य राज्यों की UKPCS महिला अभ्यर्थियों द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट में दायर एक याचिका पर फ़ैसला देते हुए लगाई गई है. नैनीताल हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करने की तैयारी में है.

हाई कोर्ट के इस फ़ैसले का क्या असर होगा और प्रदेश में 30 प्रतिशत महिला क्षैतिज आरक्षण का भविष्य अब कैसा होगा, देखिए ये रिपोर्ट.

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