बरसात के चलते पहले ही मुश्किल से घिरे पहाड़ के लिए यह संकट शुरू हुआ, नैनीताल हाईकोर्ट के 26 जुलाई के एक आदेश से, चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस राकेश थपलियाल की बैंच ने इस दिन कोर्ट के नाम प्राप्त एक पत्र पर स्वत: संज्ञान लेते हुए, नैनीताल सहित सभी जिलों के डीएम और सभी डीएफओ को सड़कों के किनारे और वन भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए. कोर्ट ने यह भी कहा कि इस प्रकरण में अगले आदेश का इंतजार किए बगैर ऐसे सभी अतिक्रमण चिन्हित किए जाएं और साथ ही तत्काल सुधारात्मक कदम भी उठाए जाएं, इस कार्यवाई का विवरण फोटो और वीडियो सहित अगली सुनवाई तक पेश की जाए. कोर्ट ने जिस पत्र का स्वत: संज्ञान लिया है वो दिल्ली के मुखर्जी नगर निवासी प्रभात गांधी ने मूल रूप से नैनीताल जिले में खूटानी बैंड से लेकर पद्मपुरी तक के बीच सड़कों पर हुए अतिक्रमण के बारे में लिखा था. उन्होंने 20 जुलाई को अपना शिकायती पत्र लिखा और कोर्ट ने 26 जुलाई को इस पर आदेश भी जारी कर दिए.